केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, रिटायरमेंट की आयु 67 वर्ष तक, पुरानी पेंशन को लेकर लागू हुआ नया नियम Govt Employee Retirement Age News

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Govt Employee Retirement Age News: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट और पेंशन संबंधी नियमों को लेकर लंबे समय से चल रही असमंजस की स्थिति अब पूरी तरह खत्म हो गई है सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि अब किसी भी केंद्रीय कर्मचारी की मृत्यु रिटायरमेंट के बाद होने पर उसके परिवार को 67 वर्ष की आयु तक या सात वर्ष की अवधि तक जो भी पहले पूरा हो पूरी पारिवारिक पेंशन दी जाएगी यह निर्णय केंद्र सरकार के पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों में शामिल है जिससे कर्मचारियों और उनके परिवारों को अब यह स्पष्टता मिल गई है कि 60 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र में रिटायर होने वाले सभी कर्मचारी इस नियम के दायरे में आएंगे और उनके आश्रितों को भी समान लाभ मिलेगा इस आदेश से सरकारी कर्मचारियों के बीच लंबे समय से चली आ रही भ्रम की स्थिति समाप्त हो गई है।

विभाग ने किया पेंशन नियमों का स्पष्टीकरण जारी

कुछ मंत्रालयों और सरकारी विभागों में यह भ्रम बना हुआ था कि जिनकी सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष तय की गई है क्या उनके परिजन भी 67 वर्ष की आयु तक ही पूरी पारिवारिक पेंशन पाने के हकदार होंगे या उन्हें इससे अधिक समय तक लाभ मिल सकेगा इसी उलझन को दूर करने के लिए पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग ने एक विस्तृत स्पष्टीकरण आदेश जारी किया है आदेश में यह साफ कर दिया गया है कि चाहे कर्मचारी 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुआ हो या 65 वर्ष में सभी के लिए एक समान नियम लागू होगा यानी आश्रितों को अधिकतम सात वर्ष या मृतक की 67 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूरा होता हो पूरी दर की पेंशन मिलेगी इस घोषणा के बाद विभिन्न सरकारी कार्यालयों में पेंशन नियमों को लेकर चल रहे सवालों का अंत हो गया है और कर्मचारियों के बीच विश्वास की भावना बढ़ी है।

नए नियम से 65 वर्ष में रिटायर होने वाले भी होंगे लाभान्वित

केंद्र सरकार के इस निर्णय से स्वास्थ्य मंत्रालय और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जैसे विभागों में कार्यरत डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों को भी राहत मिली है इन विभागों में कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष निर्धारित है जिससे वे पहले अनिश्चितता में थे कि उनके आश्रितों को भी सात वर्ष की पूरी पेंशन मिलेगी या नहीं अब विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि सेवानिवृत्ति की उम्र चाहे 60 वर्ष हो या 65 वर्ष नियम समान रूप से लागू रहेगा इस बदलाव से उन सभी कर्मचारियों को मानसिक संतोष मिला है जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने परिवार के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं पेंशन व्यवस्था में एकरूपता आने से यह भी सुनिश्चित होगा कि सभी परिवारों को समान वित्तीय सुरक्षा प्राप्त हो सके और किसी के साथ भेदभाव की स्थिति न बने।

पेंशनर्स को मिली बड़ी राहत और भरोसा

पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के नए आदेश से देशभर के लाखों पेंशनर्स और उनके परिवारों को राहत की सांस मिली है क्योंकि अब यह स्पष्ट हो गया है कि यदि कोई कर्मचारी 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने के बाद 66 वर्ष की उम्र में मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके परिजन को मृतक की आयु 67 वर्ष पूरी होने तक यानी एक वर्ष की अवधि तक पूरी पेंशन प्राप्त होगी इसके बाद सामान्य दर से पेंशन दी जाएगी वहीं यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु रिटायरमेंट के सात वर्ष बाद होती है और उसकी आयु 70 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है तो उस स्थिति में पारिवारिक पेंशन सामान्य दर पर ही मिलेगी यह नियम सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगा चाहे उन्होंने किसी भी मंत्रालय या विभाग में सेवा दी हो अब यह निर्णय न केवल पेंशनर्स के लिए आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करता है बल्कि यह भी दर्शाता है कि सरकार अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर गंभीर है इस कदम से सरकारी कर्मचारियों में भविष्य को लेकर विश्वास और सुरक्षा की भावना और मजबूत होगी।