1 जनवरी से लागू होगा नया वेतन ढांचा, वेतन ₹23400 तक बढ़ा और साथ में मिलेगा लागू एरियर, सरकार ने तोड़ी चुप्पी Outsource Employee Salary Hike News

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Outsource Employee Salary Hike News: देशभर में आउटसोर्स व्यवस्था के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी लंबे समय से अपने मानदेय में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे इसी क्रम में हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों बोर्ड निगम और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत अंशकालिक और दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के वेतन ढांचे में सुधार की घोषणा की है सरकार ने इस बढ़ोतरी को एक जनवरी 2025 से प्रभावी करने का निर्णय लिया है जबकि इसका वित्तीय भुगतान भी उसी तिथि से लागू होगा इस फैसले के तहत जो अतिरिक्त राशि कर्मचारियों को देय होगी उसे एरियर के रूप में प्रदान किया जाएगा राज्य सरकार का कहना है कि यह संशोधन लंबे समय से लंबित मांगों को ध्यान में रखते हुए किया गया है जिससे कर्मचारियों को आर्थिक रूप से राहत मिल सके।

सरकार की अधिसूचना और नई व्यवस्था

हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से इस संबंध में आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है अधिसूचना के अनुसार यह निर्णय विभिन्न विभागों और संगठनों की ओर से लगातार आ रही मांगों के बाद लिया गया है सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों को सामाजिक आर्थिक और विकासात्मक आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है प्रत्येक श्रेणी में कार्यरत कर्मियों के लिए अलग दर से भुगतान तय किया गया है इससे राज्य में वेतन संरचना को संतुलित करने में मदद मिलेगी और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के बीच आय का अंतर घटेगा सरकार का उद्देश्य है कि हर स्तर के कर्मियों को उनकी जिम्मेदारी और क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुसार उचित मानदेय प्रदान किया जा सके।

श्रेणी एक के अंतर्गत तय मानदेय

राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि श्रेणी एक के अंतर्गत आने वाले जिलों में लेवल एक पर कार्यरत कर्मचारियों को अब 19900 रुपए मासिक अथवा 765 रुपए दैनिक अथवा 96 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से भुगतान मिलेगा वहीं लेवल दो पर काम करने वाले कर्मियों को 23400 रुपए महीना या 900 रुपए दैनिक अथवा 113 रुपए प्रति घंटे की दर से भुगतान किया जाएगा इसके अतिरिक्त लेवल तीन के कर्मचारियों के लिए 24000 रुपए मासिक अथवा 927 रुपए प्रतिदिन अथवा 116 रुपए प्रति घंटे की दर निर्धारित की गई है इस श्रेणी में अधिकतम भुगतान 24000 रुपए प्रति माह तय किया गया है जिससे उच्च स्तर के कर्मचारियों को भी उनके कार्य के अनुरूप मानदेय प्राप्त हो सके।

श्रेणी दो और तीन की संशोधित दरें

श्रेणी दो के अंतर्गत आने वाले जिलों के कर्मचारियों के लिए सरकार ने लेवल एक पर 17550 रुपए मासिक या 675 रुपए दैनिक दर तय की है जबकि लेवल दो के अंतर्गत आने वाले कर्मियों को 21000 रुपए प्रति माह या 808 रुपए दैनिक अथवा 101 रुपए प्रति घंटे की दर से भुगतान किया जाएगा लेवल तीन पर यह दर 21700 रुपए मासिक 835 रुपए दैनिक अथवा 104 रुपए प्रति घंटे निर्धारित की गई है वहीं श्रेणी तीन के जिलों में यह दरें क्रमशः 16250 रुपए मासिक 625 रुपए दैनिक लेवल दो के लिए 19800 रुपए मासिक 762 रुपए दैनिक और लेवल तीन के लिए 20450 रुपए मासिक 787 रुपए दैनिक तय की गई हैं राज्य सरकार का कहना है कि यह संशोधन अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ती जीवन लागत और क्षेत्रीय असमानताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है ताकि हर कर्मचारी को उसके कार्य और स्थान के अनुरूप न्यायसंगत मानदेय प्राप्त हो सके।